Last updated on September 20th, 2024 at 08:19 am
Public Provident Fund (PPF) : भारत में 1968 के दशक में केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की शुरुआत की थी। पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड के माध्यम से लोगो के द्वारा बचत के साथ – साथ आयकर में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है । पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड राष्ट्रीय बचत संस्थान जो वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है के द्वारा लागू किया था । पी पी एफ को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगो के द्वारा अपने बचत से छोटी सी राशि को इन्वेस्टमेंट के रूप में जमा करना और उसके ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा दिये जाने वाले ब्याज का लाभ उठाना है । PPF की एक समय सीमा भी केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई है ताकि इसकी मदद से लाभार्थी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके । PPF राशि की पूरी सुरक्षा केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी होती है । PPF की राशि को सम्पति कर से मुक्त रखा गया है । आपको बता दे कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने 1968 की PPF नीति को बंद करके उसके बदले सार्वजनिक भविष्य निधि योजना को शुरू किया है । इस योजना के तहत आप अपने PPF की जमा राशि से लोन भी ले सकते है । आज हम आपको बताने वाले है कि पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की पात्रता क्या है , पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में इन्वेस्टमेंट और उसकी वापसी कैसे होती है , PPF की समय सीमा क्या है , PPF की परिपक्वता के विकल्प क्या है , PPF से लोन कैसे ले , PPF की विशेषतायें क्या है , PPF के पैसे कैसे निकाल सकते है , PPF ट्रांसफर कैसे होता है , PPF में टैक्स पर छूट कितनी मिलती है , इत्यादि ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड Public Provident Fund (PPF) | |
देश | भारत |
प्रधानमंत्री | श्री नरेंद्र मोदी |
मंत्रालय | वित्त मंत्रालय |
योजना की घोषणा | 2019 |
स्थिति | सक्रिय |
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की पात्रता (Eligibility for PPF
- भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
- उम्र कम से कम 18 साल से 55 साल तक हो सकती है ।
- लाभार्थी के पास वैध पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
- आवेदक के पास जरूरी दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड का होना भी अनिवार्य है ।
- लाभार्थी का किसी भी भारतीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए ।
- PPF खाता नाबालिग के नाम पर भी खोला जा सकता है जिसके लिए अभिभावक का होना अनिवार्य है । अभिभावक के रूप में नाबालिक के माता / पिता भी हो सकते है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड खाता खोलने की प्रक्रिया (PPF account opening process)
PPF account ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खोल सकते है । आइये जानते है की PPF account कैसे खोले –
- PPF account ऑफलाइन खोलने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना PPF खाता शुरू करना चाहते है उसकी नजदीकी शाखा में चले जाएं ।
- वहाँ आप नए PPF खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र ( PPF Application Form ) प्राप्त कर ले और उसे पूरी तरह भर दे ।
- उसके साथ अपनी केवाईसी और पासपोर्ट साइज फोटो लगा कर जमा कर दे । इसके बाद आपका PPF account खोल दिया जाएगा और आपको आपकी पास बुक भी मिल जाएगी ।
- PPF Account Online खोलने की प्रक्रिया
- वैसे तो सभी बैंकों में ऑनलाइन PPF account खोलने की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन SBI / HDFC / PNB / AXIS / ICICI / IDBI / BANK OF INDIA और भी कुछ ऐसे बैंक है जो ऑनलाइन PPF एकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करते है । अगर आपका इनमें से किसी भी बैंक में खाता नहीं है तो अपने बैंक के निकटतम ब्रांच में इस बात की जानकारी जरूर ले सकते है ।
- ऑनलाइन PPF account खोलने के लिए आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक होना अनिवार्य है और आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर का सक्रिय होना भी अनिवार्य है ।
- सबसे पहले आपको अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्प पर लॉगिन करना होता है ।
- लॉगिन करने के बाद आपको ओपन PPF एकाउंट के विकल्प में जाना होता है ।
- इसके बाद आपको अपने PPF की राशि का चुनाव करना होता है ।
- इसके पश्चात अपने नोमिनी का नाम दर्ज करके आवेदन को ऑनलाइन जमा करना होता है जिसके पश्चात आपका ऑनलाइन PPF खाता खुल जाता है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड निवेश और वापसी (PPF investment and it’s return)
- पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ 500 /- रु की न्यूनतम राशि दे कर शुरू कर सकता है ।
- पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में एक वित्त वर्ष में 1.50 लाख तक की राशि जमा की जा सकती है ।
- 1.50 लाख के ऊपर जमा की गयी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है ।
- PPF के ऊपर ब्याज केंद्र सरकार द्वारा हर तिमाही में जोड़ा जाता है जिसे मार्च के महीने में एक बार में ही आपके PPF खाते में जमा कर दिया जाता है ।
- PPF के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज चकरव्रिधि होता है जिसे हर महीने के 5 तारीख और महीने के अंतिम दिन पर बची हुई राशि के ऊपर दिया जाता है ।
- PPF की राशि आप साल में एक बार या किस्तों में हर महीने भी जमा कर सकते है ।
- PPF ब्याज दर में समय – समय पर सरकार बदलाव करती है । वर्तमान समय में वित्य वर्ष 2021 – 2022 के लिए PPF पर 7.1 % सालाना ब्याज दिया जा रहा है ।
- PPF खाते को एक्टिव रखने के लिए उसमें कम से कम 500 /- रु का होना आवश्यक है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की अवधि ( PPF account Validity )
- किसी भी PPF खाते की अवधी 15 वर्ष की होती है ।
- 15 वर्ष के बाद लाभार्थी अपने PPF की पूरी राशि निकाल सकते है ।
- PPF खाता धारक 15 वर्ष की अवधी पूरी होने पर उसे एक बार 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त बिना निवेश के बढ़ा भी सकते है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड परिपक्वता के विकल्प (PPF Maturity Option)
- PPF के 15 साल पूरे होने के बाद PPF खाता धारक अपनी maturity के पूरे पैसे निकाल सकते है ।
- अगर खाता धारक 15 वर्ष पूरे होने के बाद 1 वर्ष तक अपनी PPF की राशि नहीं निकालते है या उसकी अवधी नहीं बढ़ाते है तो PPF खाता 5 वर्षों के लिए ऑटोमेटिक बढ़ जाता है । ऐसी स्थिति में लाभार्थी अपने PPF खाते में कोई भी राशि जमा नहीं कर सकता है परंतु वर्ष में एक बार PPF खाते से पैसे की निकासी कर सकता है ।
- PPF खाता धारक के पास 15 साल के बाद भी PPF में निवेश करने का विकल्प होता है । इसके लिए PPF खाता धारक को maturity के एक वर्ष के अंदर बैंक में FORM – H जमा करना होता है जिसके बाद 5 वर्षों के लिए उनके PPF खाते की अवधी बढ़ जाती है । इस विकल्प में खाता धारक एक वित्य वर्ष में एक बार PPF में जमा राशि को निकाल सकता है । आपको बता दे कि इस विकल्प में खाता धारक अपने PPF खाते में 15 वर्ष की अवधी की बाद के कुल जमा राशि का 60% निकाल सकता है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड लोन की सुविधा – (PPF Loan Facility )
आपको बता दे कि PPF खाता धारक अपने PPF खाते में जमा राशि के आधार पर लोन भी ले सकते है तो आइये जानते है कि PPF लोन लेने की शर्तें क्या – क्या है –
- PPF खाता धारक तीसरे वित्य वर्ष से पाँचवें वित्य वर्ष के अंदर PPF खाते से लोन ले सकता है ।
- PPF लोन पर लगने वाला ब्याज PPF राशि पर मिलने वाले ब्याज दर से 1 % ज्यादा होता है । पहले ये 2% अधिक लगती थी परंतु वर्ष 2019 में इसे घटा कर 1 वर्ष कर दिया गया है ।
- PPF की जमा राशि का 25 % तक लोन के रूप में लिया जा सकता है ।
- PPF से लिये गए लोन को 36 महीने की अवधी में वापस जमा करना होता है ।
- PPF से दोबारा लोन लेने के लिए PPF खाता धारक को तीसरे वित्त वर्ष में प्रवेश और छटे वित्य वर्ष की शुरुआत तक लिया जा सकता है ।
- PPF का दूसरा लोन तभी मिलता है जब पहले लिए गया लोन पूरी तरह से समाप्त हो गया हो ।
- PPF की परिपक्वता होने के पश्चात PPF से लोन नहीं लिया जा सकता है ।
- ऐसे PPF खाते जो बन्द हो चुके है या निष्क्रिय अवस्था में है उन्हें लोन नहीं दिया जाता है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की मुख्य विशेषता (Features of PPF)
- पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक , पोस्ट ऑफिस और चुनिंदा निजी बैंकों में खोल सकते है ।
- पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड खाता नाबालिक के नाम पर भी खोला जा सकता है ।
- पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में कम से कम 500 रु जमा किये जा सकते है ।
- पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड पर वर्तमान में 7.1 % सालाना ब्याज दिया जाता है ।
- PPF पर मिलने वाले ब्याज पर कोई भी टैक्स या कर नहीं लगता है ।
- PPF की अवधी पूरी होने के बाद पूरी राशि निकाली जा सकती है ।
- वर्तमान में किसी भी PPF खाते में एक वित्य वर्ष में 1.50 लाख तक कि राशि जमा की जा सकती है ।
- PPF के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज चकरव्रिधि ब्याज होता है ।
- PPF की राशि के ऊपर किसी भी प्रकार का सम्पति कर नहीं लगता है ।
- PPF खाता धारक PPF की जमा राशि से लोन भी ले सकते है ।
- PPF की राशि किस्तों में भी जमा किया जा सकता है ।
- PPF खाते में जमा राशि की सुरक्षा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की निकासी (PPF Withdrawal)
- PPF खाते में जमा राशि को 15 वर्ष की अवधी पूरी होने पर निकाल सकते है । ये राशि आपके द्वारा जमा की गई राशि और उस पर प्राप्त ब्याज को मिलाकर कुल राशि होती है ।
- PPF खाते से जमा राशि 15 साल की अवधी पूरी होने से पहले भी निकाल सकते है जिसे आप 7वे वित्य वर्ष की शुरुआत में निकाल सकते है । इस समय निकली जाने वाली राशि अधिक्तम 50% तक हो सकती है । इस 50% राशि का मूल्यांकन आपके द्वारा चौथे वर्ष के अंत तक जमा की गई कुल राशि या छटे वर्ष के अंत तक जमा की गई राशि, जो भी कम हो उसके ऊपर निर्भर करता है ।
- PPF की राशि 15 वर्षों के लिए लॉक रहती है जिसे 15 वर्ष के बाद निकालने पर किसी भी प्रकार का कर ( Tax ) नहीं देना होता है ।
- PPF खाता धारक की मृत्यु होने पर उनके नोमिनी को PPF की राशि प्रदान कर दी जाती है। PPF खाता धारक की मृत्यु के पश्चात उनके खाते को परिवार का कोई भी सदस्य जारी नहीं रख सकता है । उस खाते को बंद करके PPF की राशि को निकाल लेना अनिवार्य होता है ।
- अगर PPF खाता धारक की मृत्यु के पश्चात उनके PPF की राशि 1.50 लाख या उससे अधिक होती है तो उनके नोमिनी को अपना पहचान पत्र देना अनिवार्य है ।
- समय से पहले PPF खाते को बंद करके उसके पैसे की निकासी PPF खाता खुलने के 5 वर्षों के बाद ही किया जा सकता है । यह तभी सम्भव है जब किसी प्रकार की मेडिकल एमरजेंसी हो या उच्च शिक्षा के लिए खाता धारक या उसके परिवार को कोई सदस्य देश से बाहर जा रहा हो । ऐसी अवस्था में खाता धारक को इससे सम्बंधित दस्तावेज़ जमा करके अपने PPF खाते को बंद करना होता है ।
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया (PPF Transfer Process)
PPF खाते को खाता धारक के अनुरोध पर दूसरे बैंक में या दूसरे पोस्ट ऑफिस की शाखा में तबादला किया जा सकता है । इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को पूरा करना होता है –
- सबसे पहले आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होता है जहाँ आपका PPF खाता है वहाँ आपको PPF ट्रांसफर फॉर्म मिलेगा जिसे आपको पूरी तरह से भर कर और सम्बंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है ।
- इसके बाद आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके बताए गए बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF ट्रांसफर की पूरी जानकारी भेजती है जिसमे PPF खाते की सर्टिफाइड कॉपी / खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र / नॉमिनेशन फॉर्म / आपके हस्ताक्षर / PPF खाते में बकाया राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट होता है ।
- इसके बाद आपके द्वारा चुने गए नए बैंक या पोस्ट ऑफिस में पूरे दस्तावेज मिलने के पश्चात आपको नए PPF खाता खोलने के लिए आवेदन करना होता है जिसमे आपको अपने पुराने PPF खाता और अपनी केवाईसी को जमा करना होता है । आप इस समय नए नोमिनी को भी जोड़ सकते है या नोमिनी में बदलाव भी कर सकते है ।
- अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते है तो आप PPF खाता ट्रांसफर का स्टेटस ऑनलाइन भी देख सकते है इसे आप ऑनलाइन जाकर अपने PPF खाते के विकल्प में जा कर भी देख सकते है ।
इस तरह आज हमने आपको पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है । अगर आप भी PPF खाता शुरू करना चाहते है तो हमारी दी हुई जानकारी से आप आसानी से PPF खाता खोल सकते है ।
FAQS Public Provident fund PPF
प्रश्न – पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड ( PPF ) की कितनी राशि पर इनकम टैक्स पर छूट मिलती है ?
उत्तर – PPF खाता धारक को वित्य वर्ष में अधिक से अधिक 1.50 लाख तक कि जमा राशि पर आयकर में छूट मिलती है । आयकर की छूट सेक्शन 80C के तहत मिलती है ।
प्रश्न – PPF समय से जमा न करने पर कितनी पेनाल्टी लगती है ?
उत्तर – अगर आपने किसी वर्ष अपने PPF खाते में पैसे जमा नहीं किये तो आपको प्रति वर्ष 50 रु का जुर्माना देना होता है । इसके साथ ही आपको कम से कम 500 रु की राशि प्रति वर्ष जितने वर्ष तक पैसे जमा नहीं किये उतने PPF राशि के तौर पर जमा करने होते है । उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2 वर्षों तक PPF जमा नहीं किया है तो आपको उसे दोबारा शुरू करने के लिए 100 रु का जुर्माना और 1000 /- रु का निवेश एक साथ करके अपने PPF खाते में जमा करना होता है ।
प्रश्न – क्या NRI पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड का लाभ उठा सकते है ?
उत्तर – नहीं । पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड का लाभ NRI नहीं उठा सकते है ।
प्रश्न – क्या कोई नागरिक 2 PPF खाते खोल सकता है ?
उत्तर – नहीं कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही PPF खाता अपने नाम पर खोल सकता है|

हेलो दोस्तों ! मैं विपिन जैसवार हूं, मैं टेक्नोलॉजी उत्साही, कंटेंट क्रियेटर और भावुक ब्लॉगर हूं और वर्तमान में बीसीए Bachelor of Computer Application (BCA>MCA) at MGKVP (Varanasi) का अध्ययन कर रहा हूं और 9 साल की विशेषज्ञता के साथ गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाने का शौक रखता हूं जो दर्शकों को पसंद आए। ज्ञान की शक्ति की खोज में मेरी यात्रा में मेरे साथ आएं, उपयोगी अंतर्दृष्टि के लिए मेरा अनुसरण करें! Thank You.